विजीलैंस के हाथ हुए और मजबूत, सीएम मान ने सभी विभागों के उच्चाधिकारियों को जारी किए यह आदेश
अनिल वर्मा- पंजाब में अब विजीलैंस विभाग को मजबूत करने के लिए सीएम मान ने सख्त आदेश जारी किए हैं जिसमें विजीलैंस जांच दौरान अलग अलग विभागों से मांगा जाने वाला रिकार्ड अब 15 दिनों के भीतर मुहैया करवाना जरुरी होगा इससे पहले विजीलैंस विभाग द्वारा शिकायतों से संबंधित विभागो से रिकार्ड हासिल करने के लिए कई कई महीनों तक पत्र भेज कर रिकार्ड पेश करने के लिए लिखा जाता था मगर समय पर रिकार्ड उपलब्ध न होने के चलते कई अहम केसोंं में विजीलैंस के हाथ निराशा ही लगती थी तथा समय की बर्बादी होती थी मगर अब हालात बदल गए हैं ।




इस बाबत चंडीगढ़ में विजीलैंस विभाग के आलाअधिकारियों के साथ सीएम मान ने एक विशेष बैठक कर पेश आ रही समस्याओं के बारे में जाना जिसमें यह फैसला लिया गया कि अब विजीलैंस जांच को किसी भी विभाग के अधिकारी द्वारा लटकाया नहीं जा सकता तथा विजीलैंस के डीएसपी रैंक स्तर के अधिकारी द्वारा मांग गए रिकार्ड को अब 15 दिनों के भीतर पेश करना अनिवार्य होगा अन्यथा रिकार्ड पेश न करने वाले की जिम्मेवारी तय करते हुए उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी।
विजिलेंस ब्यूरो को जांच के मामलों में पेश आ रही समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से सभी विभागों, राज्य सरकार के अधीन चलने वाले सभी संस्थानों व डिप्टी कमिश्नरों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें स्पष्ट किया गया है कि ऐसे मामले, जिनमें विजिलेंस ब्यूरो द्वारा सिर्फ वैरीफिकेशन के मकसद से दस्तावेज मांगे गए हों, उन मामलों में भ्रष्टाचार उन्मूलन एक्ट 1988 की धारा 17-ए के मुताबिक सरकार से पहले अनिवार्य अनुमति हासिल करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में बिना किसी देरी के विजिलेंस ब्यूरो को दस्तावेज मुहैया करवाए जाएं ताकि वैरीफिकेशन का काम बिना रुके किया जा सके।





