पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की जमानत याचिका पर आया यह फैसला, विजीलैंस ने कोर्ट के समक्ष रखा यह तथ्य
रोजाना पोस्ट-पंजाब की मोहाली अदालत ने रिश्वत मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की ओर से दाखिल नियमित जमानत की मांग संबंधी याचिका खारिज कर दी है। अरोड़ा को अदालत ने 19 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके बाद उन्होंने 11 नवंबर को नियमित जमानत के लिए याचिका लगाई थी। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई।




पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी अरोड़ा जांच अधिकारियों को प्रभावित कर सकते हैं। वह जांच में हस्तक्षेप कर सकते हैं। विजिलेंस की दलील पर ADJ परमिंदर सिंह ग्रेवाल की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अरोड़ा के वकील ने जिला अदालत में नए सिरे से जमानत याचिका दायर की है, जिस पर अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी।





