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अवैध कालोनियों के प्लाटों की रजिस्ट्रेशन पर पंजाब सरकार सख्त, आज जारी हुए यह आदेश

 अनिल वर्मा





पंजाब के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े लोगों को पंजाब सरकार ने बड़ा झटका दिया है। आज जारी हुए आदेशों के अनुसार पंजाब के सभी सब रजिस्ट्रार, ज्वाईट रजिस्ट्रार को अवैध कालोनियों में प्लाटों की बिना एनओसी के रजिस्ट्रेशन करने पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों अनुसार पंजाब में हजारों ऐसी अवैध कालोनियों है जोकि एग्रीकल्चर लैंड पर काटी गई है जिन्हे पंजाब सरकार ने कोई मंजूरी नहीं दी और कालोनाईजर बिना रोक टोक रैवन्यू विभाग के अफसरों के साथ मिलीभगत कर बिना एनओसी के ही प्लाटों की रजिस्ट्री करवा रहे थे। ऐसे कई मामलों में प्रत्येक बिना एनओसी की रजिस्ट्री के बदले 10 हजार से 30 हजार रुपये रिश्वत लेने की बात सामने आ चुकी है मगर सरकार के खाते में हररोज लाखों रुपये का नुक्सान हो रहा था।

इस खेल को बंद करने के लिए आज पंजाब सरकार के राजस्व विभाग ने मीमो नंबर 24/41/14/S.T.1/7314-16 Dt 24/05/2022 जारी कर पापरा एक्ट 1995 के सैक्शन 20(3) का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे किसी भी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार को नियुक्त नहीं किया जाएगा जोकि बिना लाईसैंस के कालोनी के प्लाटों की रजिस्ट्रेशन करे। अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी।

 

बता दें कि इससे पहले भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी हुए आदेशों के बाद बिना एनओसी के प्लाटों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई थी मगर यह खेल अंदर खाते बंद नही हुआ उल्टा रिश्वत की रकम दोगुणा हो गई। फिलहाल इस आदेशों के बाद रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े लोग जिन्होने अवैध कालोनियां काट कर सरकार का खजाना लूटने की कोशिश की उनके माथे पर चिंता की लकीरे खिंच गई है। कल से ऐसे किसी भी प्लाट की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी जिसकी सबंधित विभाग द्वारा एनओसी जारी नहीं होगी।