जालन्धर नई वार्डबंदी पर सुनवाई आज, निगम पेश करेगा रिकार्ड, 119 आपत्तियाँ हुई थी दर्ज
रोजाना पोस्ट जालंधर नगर निगम की नई वार्डबंदी के विवाद में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान नोटिस जारी कर नगर निगम के अधिकारियों को नई वार्डबंदी का सारा रिकॉर्ड और उन पर दर्ज हुई सारी आपत्तियों का डेटा लेकर आने के आदेश दिए थे।कांग्रेस के पूर्व विधायक और जालंधर कांग्रेस के प्रधान राजिंदर बेरी और अन्य लोगों ने नगर निगम की नई वार्डबंदी पर आपत्ति जताई थी, लेकिन निगम के अधिकारियों ने उनकी आपत्तियों को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद वह नए ड्राफ्ट में कमियों को लेकर हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे। उसी के बाद से चुनाव लटके हुए हैं।




राजिंदर बेरी, पूर्व कांग्रेस पार्षद जगदीश दकोहा, पूर्व विधायक प्यारा राम धन्नोवाली के पौत्र अमन ने अपने वकीलों एडवोकेट मेहताब सिंह खैहरा, हरिंदर पाल सिंह ईशर तथा एडवोकेट परमिंदर सिंह विग के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि नगर निगम ने वार्डबंदी को लेकर जो नया ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं।
नगर निगम के नए वार्डबंदी के ड्राफ्ट पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जो नए वार्ड बनाए गए हैं, उनमें रिजर्वेशन रोस्टर का ख्याल नहीं रखा गया। जिन वार्डों में अनुसूचित जाति (SC) के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, उन्हें जनरल में डाल दिया गया है, जबकि जिन वार्डों को छोटा किया गया है और जिनमें अनुसूचित जाति (SC) की जनसंख्या कम है, उन्हें रिजर्व कर दिया गया है।





