पूर्व विधायक राजिंदर बेरी के खासमखास पार्षद मनदीप जस्सल को 5 साल की कैद और जुर्माना, पढ़े पूरी खबर
अनिल वर्मा -जालन्धर सैंट्रल हल्के से पूर्व कांग्रेसी राजिंदर बेरी के खासमखास पार्षद मनदीप जस्सल को अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है। मनदीप जस्सल द्ववारा 2009 दौरान वियाना कांड की हुई हिंसा में जौहल अस्पताल में आगजनी की थी जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी कोर्ट ने इस मामले में आज मनदीप सिंह जस्सल को अलग अलग धाराओं के तहत 5 साल की सजा सुनाई है।

25 मई 2009 को पुलिस ने जौहल अस्पताल के मालिक डॉक्टर बलजीत सिंह जौहल की शिकायत पर पार्षद मनदीप सिंह जस्सल समेत गुलजारा सिंह, बालमुकंद बिल्ला, शिंगारा राम, राजेश्वर और किशनपाल मिंटू के खिलाफ मामला दर्ज किया था। डॉ. बलजीत सिंह जौहल ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि पार्षद मंदीप जस्सल और उसके साथी अस्पताल में आए और उन्होंने सारा सामान जला दिया। कैश काउंटर में डाका डाला और करीब 70 हजार रुपए ले गए। वहीं, हवलदार मंगत राम ने आरोप लगाया था कि पार्षद और उनके साथियों को रोकने की कोशिश की गई तो उसे भी धमकाया गया था।
पुलिस ने जौहल अस्पताल में आगजनी और मारपीट करने की शिकायत मिलने के बाद पार्षद मंदीप जस्सल और उसके साथियों के खिलाफ आगजनी के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 435 मारपीट करने के लिए 323, 324, पुलिस कर्मचारियों को डराने धमकाने उनकी ड्यूटी में विघन डालने पर 353 IPC के तहत मामला दर्ज किया था।कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 435 के तहत सबसे ज्यादा 5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा IPC की धारा 324 और 353 में 2 साल और धारा 323 में एक साल सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को जुर्माना भी लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी तो जस्सल को अधिकतम 5 साल सजा भुगतनी पड़ेगी।

