रियल एस्टेट कारोबार को एक ओर झटका, जिला जालन्धर में फिर रिवाईस हुए कलैक्टरेट
रोजाना पोस्ट-जिला प्रशासन ने रियल एस्टेट कारोबार को बढ़ा झटका देते हुए वर्ष 2024-25 के लिए रिहायशी, कमर्शियल व एग्रीक्लचर जमीनों के कलैक्टर रेट को बढ़ा दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल की अप्रूव्ल मिलने के बाद नए रेट 28 अगस्त को लागू होंगे। यानि जिला भर में सोमवार से नए कलैक्टर रेट पर ही रजिस्ट्रियां होगी। जिला के हरेक क्षेत्र में सब रजिस्ट्रार, एस.डी.एम, ए.डी.सी. द्वारा प्रस्तावित नई दरों के आधार पर कलैक्टर रेटों में 8 से 66 प्रतिशत तक की बढ़ौतरी कर दी गई है। सबसे ज्यादा क्लैक्टर रेट हॉट प्रापर्टी कारोबार के रूप में मानी जाती फोल्ड़ीवाल इलाके की 66 फुटी रोड के बढ़े हैं जहां पहले क्लैक्टर रेट 1.50 करोड़ रूपए प्रति एकड़ थे, वहीं नए क्लैक्टर रेट में इसे बढ़ाकर 2.50 करोड़ रूपए प्रति एकड़ कर दिया गया है।उल्लेखनीय है कि जिला प्रसाशन ने गत 6 जुलाई 2022 को कलैक्टर रेटों में बेतहाशा बढ़ौत्तरी की थी, उस समय कोरोना महामारी के 2 साल बाद कलैक्टर रेटों में इजाफा किया गया था।




परंतु अब पंजाब सरकार के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने करीब 13 महीनों के बाद पुराने क्लैक्टर रेटों को रिवाइज करके नए रेट लागू कर दिए है, जो कि तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। डिप्टी कमिश्नर के निर्देशों के बाद सब रजिस्ट्रार-1, सब रजिस्ट्रार-2, के अलावा तहसील नकोदर, तहसील शाहकोट, तहसील फिल्लौर के अलावा सब-तहसील आदमपुर, सब-तहसील करतारपुर, सब-तहसील भोगपुर, सब-तहसील मेहतपुर, सब-तहसील लोहिया, सब-तहसील गोराया, सब-तहसील नूरमहल मेें नए कलेक्टर रेटों पर ही रजिस्ट्री होगी क्योंकि शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण तहसीलों व सब तहसीलों में पब्लिक डीलिंग का काम पूरी तरह से ठप रहता है।
जिला में क्लैक्टर रेट बढ़ने के बाद प्रॉपर्टी के खरीदारों को रजिस्ट्री कराने दौरान स्टाम्प ड्यूटी के रूप में बढ़ी हुई फीस का भुगतान करना होगा क्योंकि नए पुराने कलैक्टर रेट लिस्ट में शामिल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल व रिहायशी प्रॉपर्टियों के रेटों को रिवाइज करके नए रेट तय कर दिए गए है जोकि एग्रीकल्चर व इंडस्ट्रियल जोन में 5 लाख रुपए प्रति एकड़ से लेकर 10 लाख रुपए प्रति एकड़ तक बढ़ा दिए गए है। इसी प्रकार पॉश इलाकों में कमर्शियल प्रॉपर्टी पर कलैक्टर रेटों में 1 लाख से 1.50 लाख रुपए मरला तक इजाफा किया गया है जबकि रिहायशी प्रॉपर्टियों पर यह दर 8 हजार से लेकर 50 हजार रुपए प्रति मरला तक की गई है। नए कलैक्टर रेटों पर अब अगर कोई व्यक्ति कमर्शियल प्लाट की रजिस्ट्री करवाना चाहता है तो उसको पहले जहां 10 लाख रुपए मरला के रजिस्ट्री फीस अदा करनी पड़ती थी, अब 11 से 11.50 लाख रुपए मरला के हिसाब से स्टांप डयूटी व राजिस्ट्री फीस पर अदा करनी होंगी।सब रजिस्ट्रार-1 के अंतर्गत ही शहर के सबसे ज्यादा पाश व महंगी दरों वाली प्रापर्टियों से संबंधित इलाके आते हैं जिस वजह से जिला प्रशासन द्वारा हमेशा से ही इलाकों में रेट फिक्स करने को लेकर खास तौर पर फोकस किया जाता रहा है। इस बार क्लैक्टर रेट बढ़ाने दौरान शहर के अंदरुनी और बाहरी इलाकों में कोई कसर बाकी नही छोड़ गई है।
अगर जिले के बाकी इलाकों के मुताबिक कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेटों में हुई बढ़ौत्तरी पर नजर दौड़ाई जाए तो मॉडल टाऊन, जी.टी.बी. नगर, आदर्श नगर, सहित अन्य पॉश इलाकों में भी उसी समान दरों में इजाफा हुआ और अब बहुत ज्यादा कलैक्टर बढ़ जाएंगे। जैसे कि अगर शहर के किसी अन्य इलाके में 10 लाख रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 10 प्रतिशत कलैक्टर रेट बढ़े है तो उस इलाके में कलैक्टर रेट 100000 रुपए प्रति मरला बढ़ेगें जबकि रिहायशी प्रापर्टी के दाम 7 लाख रुपए प्रति मरला थे उसे बढ़ाकर 7.70 लाख रुपए प्रति मरला तक कर दिया गया है।डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल की अप्रूव्ल मिलने के उपरांत नए कलैक्टर रेटों को लेकर जिला की सभी तहसीलों व सब तहसीलों के सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। शनिवार और रविवार सरकारी अवकाश होने के बावजूद अब समूचा रैवेन्यू स्टाफ अपने संबंधित कार्यालयों के क्लैक्टर रेट को एन.जी.डी.आर.एस. साफ्टेवर में अपडेट कर देंगे ताकि 28 अगस्त से रजिस्ट्री कराने आए आवेदकों को आनलाइन अप्वाईंटमैंट लेते समय ही नए क्लैक्टर रेटस के मुताबिक ई-स्टांप डयूटी के रेटस का पता चल जाए और आवेदक नए रेट्स के मुताबिक ही ई स्टांप डयूटी अदा कर राजिस्ट्री कराने को अधिकारी के समक्ष पेश हो। नई दरों पर स्टाम्प ड्यूटी अदा न करने वाले आवेदक को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री को मंजूरी नहीं मिल पाएगी।





