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जालंधर में एक ओर सोसायटी घोटाला – विजिलेंस द्वारा 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज 5 गिरफ्तार 2 फरार

जालन्धर अनिल वर्मा





पंजाब के जालंधर से बड़ी खबर है यहां विजीलैंस ब्यूरो ने उप मंडल करतारपुर के तहत आने वाली ‘द करनाणा कृषि सहकारी सोसायटी’ पर शिकंजा कस दिया है। जांच दौरान विजिलेंस ब्यूरो ने सोसायटी में 7 करोड़ रुपए का घपला पकड़ा है। इस मामले में 7 लोगों को खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। इनमें से 5 को गिरफ्तार किया है जबकि 2 आरोपी फरार है। विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि सोसायटी के पास 1000 खाताधारक हैं। इसके अलावा सोसायटी एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप चलाने के साथ-साथ खाद का डिपो भी चलाती है। पेस्टिसाइड औऱ सीड्स भी बेचती है। सोसायटी के पास ट्रैक्टर औऱ बड़ी मात्रा में कृषि उपकरण हैं। इन्हें भी सोसायटी सेल करती है। इस सोसायटी में विभिन्न स्थानों पर कुल 6 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन्होंने अधिकारियों के साथ मिलकर 7,14,07,596.23 रुपए की हेराफेरी की।

VB unearths Rs 7-crore scam in agri society

प्रवक्ता ने बताया कि गांव करनाणा में अधिकतर NRI हैं, जिनकी सोसायटी में करोड़ों रुपए की FDR हैं। सोसायटी के सचिव इंद्रजीत धीर, जो कैशियर भी रह चुके हैं, ने अध्यक्ष रणधीर सिंह और वर्तमान कैशियर हरप्रीत सिंह के साथ मिलीभगत से लोगों की FDR पर बैकों में लिमिट बनाकर करोड़ों रुपए का गबन किया है। 01-04-18 से 31-03-20 तक के अभिलेखों की जांच के दौरान पता चला कि सभा के सदस्यों ने लोगों की अमानतों पर जो ऋण लिया, वह 7,14,07,596.23 रुपए है। इसके अलावा 36,36,71,952.55 रुपये का भी घपला होने के बारे मे भी पता चला है। सोसायटी के सचिव इंद्रजीत धीर ने दो कंप्यूटर लगाए गए हुए थे। एक में फेक एंट्रियां डाल कर सदस्यों को बरगलाता था, जबकि सही कम्प्यूटर पर एंट्रियां किसी को नहीं दिखाता था। दूसरे कंप्यूटर का डाटा पढ़ने पर पता चला कि सचिव इस कंप्यूटर में कितनी धोखाधड़ी करता था। उसे ऑडिट अधिकारी व अन्य अधिकारियों के सामने पेश करता था।

 

सोसायटी के पूर्व सचिव इंद्रजीत धीर, हरप्रीत (अतिरिक्त प्रभार) कैशियर, रणधीर सिंह पूर्व अध्यक्ष, सुखविंदर सिंह उपाध्यक्ष, रविंदर सिंह समिति सदस्य, महेंद्र लाल समिति सदस्य और कमलजीत सिंह समिति सदस्य सभी निवासी ग्राम करनाणा ने 7,14,07,596.23 रुपए का गबन किया है। सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420, 465, 468, 471, 477-ए, 120-बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1),13(2) के तहत थाना विजिलेंस ब्यूरो जालंधर में मामला दर्ज किया गया है। रणधीर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, महेंद्र लाल और कमलजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है।