JDA की बड़ी कार्रवाई अवैध कॉलोनियों काटने वाले 21 आरोपियों खिलाफ पापरा एक्ट के तहत FIR दर्ज, इनके सिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, पढ़े पूरी खबर
अनिल वर्मा
जालंधर डवैल्पमेंट अथॉरिटी (JDA) के अधिकार क्षेत्र में अवैध कॉलोनियां काटकर सरकार का करोड़ों रुपए टैक्स चोरी करने वाले 21 कॉलोनाइजरों के खिलाफ जालंधर के 8 थानों में पापरा एक्ट 1995 (अमेंडमेंट एक्ट 2014) की धारा 3,5,8,9,14(2),15,18,21 तथा 36 (अमेंडमेंट) के तहत FIR दर्ज की गई है।
आरोपियों की पहचान मंगतराम मीठापुर,सुरजीत कौर, रंजीत कौर अनिल कुमार गुरपाल सिंह वासी शमशेर, जरनैल सिंह निर्मल कौर वासी फोल्डीवाल, मनीष दत्ता वासी कालिया कॉलोनी मलकीत सिंह वासी ऑफिस कॉलोनी सोफी पिंड गुरमीत कौर हरजिंदर कौर पलविंदर सिंह वासी खैरा मज्जा, मदन बलदेव सिंह मक्खन सिंह लखबीर सिंह अमृतपाल सिंह रविंद्र कुमार वासी 66 फुट रोड, राजविंदर कौर चुम्मन मिश्रा वासी मकसूदा तथा राजेश कुमार वासी अर्बन एस्टेट फेस वन के रूप में हुई है।
पुलिस कमिश्नर जालंधर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि सभी मामलों में शीघ्र जांच करने तथा आरोपियों खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर करने के लिए एसएचओ को आदेश जारी कर दिए गए हैं तथा इस मामले से संबंधित रिकार्ड जेडीए से भी मांगा गया है।
जानकारी के अनुसार जालंधर डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीडीए) ने पुलिस कमिश्नर जालंधर को 50 से ज्यादा कॉलोनाइजरों की सूची सौंपी थी जिन्होंने जालंधर के आसपास 2013 से लेकर अब तक कई अवैध कॉलोनियां काटी थी मगर इन कॉलोनियों को जेडीए से अप्रूव नहीं करवाया गया था जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान हुआ है बता दें कि कई कॉलोनाइजर 10% राशि देकर कॉलोनी को पास करवाने के लिए फाइल तो जमा करवा देते हैं मगर उसमें जरूरी दस्तावेजों को पूरा नहीं किया जाता दूसरी ओर कॉलोनाइजर लम्बी प्रक्रिया का फायदा उठा कर सारी कालोनी बेच देते हैं। निगम के दायरे में ऐसी 200 अवैध कालोनियां हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निगम तैयारी कर रहा है।