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इंप्रूवमेंट परीक्षा में फेल हुए छात्रों के लिए अच्छी खबर, सीबीएसई ने दी ये बड़ी राहत

सीबीएसई के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। सीबीएसई इंप्रूवमेंट परीक्षा में फेल हुए छात्रों को बड़ी राहत देते हुए बोर्ड ने छात्रों के करियर के हित में उनके पिछले ‘पास’ के रिजल्ट को ध्यान में रखने का फैसला किया है। सीबीएसई ने में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे में यह जानकारी दी। हलफनामा उन छात्रों के एक समूह द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया, जो या तो फेल हो गए या उन्होंने सीबीएसई टेबुलेशन नीति के तहत पहले से कम अंक हासिल किए। बोर्ड ने कहा कि जिन छात्रों को 12वीं कक्षा के 29 सितंबर को जारी रिजल्ट में फेल या आरटी (रिपीट थ्योरी) घोषित किया गया था, उन्हें अपने पिछले रिजल्ट को बरकरार रखने की अनुमति दी जाएगी।

सीबीएसई ने कहा कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि किसी छात्र का शैक्षणिक करियर प्रभावित न हो। अधिवक्ता रूपेश कुमार द्वारा दायर सीबीएसई के हलफनामे में कहा गया है, “इस प्रकार, यह केवल ऐसे छात्रों को राहत देने का एक सचेत और तर्कसंगत निर्णय है जो इंप्रूवमेंट परीक्षा में असफल रहे हैं, लेकिन टेबुलेशन नीति के अनुसार पास हुए हैं।”

पिछले साल, बोर्ड पारंपरिक तरीके से कक्षा 10 और 12 के लिए वार्षिक परीक्षा आयोजित नहीं कर सका। छात्रों को अंक देने सीबीएसई ने एक वैकल्पिक मूल्यांकन नीति का विकल्प चुना था। बोर्ड द्वारा एक टेबुलेशन नीति बनाई गई थी और उसी के आधार पर छात्रों को अंक दिए गए थे। टेबुलेशन नीति के तहत, एक प्रावधान था जहां छात्रों को वैकल्पिक मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में अपने अंकों में सुधार करने का मौका दिया गया था।

हालांकि, टेबुलेशन नीति में एक शर्त थी कि यदि कोई छात्र इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए उपस्थित होता है, तो प्राप्त अंकों को अंतिम अंक माना जाएगा। इसमें कहा गया था कि छात्र पिछली मार्कशीट पर दावा नहीं कर सकता है।

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